करौली: ऋण समय पर नहीं चुकाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली ने 1 शख्स को सुनाई 2 साल की साधारण कारावास की सजा
अनुजा निगम के ऋण को समय पर नहीं चुकाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली ने एक व्यक्ति को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।परियोजना प्रबंधक पवन कुमार गुप्ता ने बुधवार 3:00 बजे बताया कि NSFDC योजना के तहत मनोज कुमार जाटव पुत्र मुरारीलाल जाटव को 2 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।