जिला न्यायालय में शुक्रवार को एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। दोषी आरोपी का नाम शानू उर्फ यासीन पुत्र जहांगीर है। आरोपी एटा जिले का रहने वाला है। कोर्ट ने आरोपी को पटियाली थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी माना है। दोषी मानते हुए उसे 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।