शाजापुर: शाजापुर न्यायालय का आदेश: सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर ₹29 लाख क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी
शाजापुर - पंचम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शाजापुर ने सड़क दुर्घटना में दिनेश टेवा (35) पिता धरमसिंह टेवा निवासी भीमपुरा तहसील पोलायकलां की मृत्यु पर उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति स्वरूप 29 लाख 5 हजार 659 रुपए देने के आदेश दिए हैं। अभिभाषक कमल कुमार पाटीदार एवं अभिभाषक जावेद पठान बेरछा ने बताया दिनेश टेवा 27 अगस्त 2024 को बाइक से नारायण गांव से शाजापुर