करहल: थाना बरनाहल पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹10000 का अर्थदंड की सजा दिलाई
बरनाहल थाना पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व10000 अर्थ दंड की सजा दिलाई डीजीपी के निर्देशानुसार प्रभावी पैरवी हेतु जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर थाना बरनाल पर पंजीकृत संख्या 171 / 2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त भूरा पुत्र शब्बीर निवासी केशोपुर को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई