जावरा: जावरा अदालत ने बच्चों का अपहरण करने वाले तीन आरोपियों को सुनाई सजा
Jaora, Ratlam | Sep 17, 2025 जावरा बुधवार दिनांक 17 सितंबर को समय शाम के 5:00 बजे मिले प्रेसनोट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जंग बहादुर सिंह राजपूत ने अपने फैसले में आरोपी बबली और नासरा बी को भारतीय न्याय संहिता कीधारा 143 (5) के तहत 14-14 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माना तथा आरोपी हनीफ को धारा 143 (5) सहपठित धारा 49 के तहत 14 साल का कठोर कारावास और ₹20 हजार रुपए जुर्माना।