सहारनपुर: मण्डलायुक्त ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए वाणिज्य अधिनियम 2003 के सख्ती से पालन के दिए निर्देश
मण्डलायुक्त अटल कुमार राय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन प्रतिषेध, व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन अधिनियम 2003, इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम संशोधन 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में गुरुवार शाम 6:30 बजे निर्देश दिए। अटल कुमार राय ने निर्देश देते हुए कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कानूनों और नीतियों का उल्लंघन न किया जाए।