उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस में कपल की निजता भंग करने के मामले में चेन्नई उपभोक्ता कोर्ट ने होटल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बाथरूम में मौजूद कपल के कमरे में स्टाफ के घुसने को गंभीर लापरवाही माना गया। कोर्ट ने होटल को रूम किराया ब्याज सहित लौटाने और केस खर्च देने के भी आदेश दिए