लाडपुरा: उद्योग नगर थाने में ट्रेप मामले में झूठी गवाही देने पर एसीबी ने परिवादी को सुनाई 3 माह की सजा
Ladpura, Kota | Jul 9, 2025 ट्रैप के मामले में झूठी गवाही देने के मामले में 20 साल बाद बुधवार दोपहर 3 बजे एसीबी कोर्ट कोटा ने परिवादी को सजा सुनाई है।कोर्ट ने परिवादी केदार सिंह निवासी श्रीराम नगर कच्ची बस्ती, थाना उद्योग नगर क्षेत्र को 3 महीने का साधारण कारावास व 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी केदार ने साल 2002 में उद्योग नगर थाना के तत्कालीन ASI शैतान सिंह को 1000