औरैया: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 7 साल बाद सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 35 हजार का अर्धदण्ड भी लगाया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र से सात साल पहले एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि बिधून