मधेपुरा: 4 साल पहले पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने सनकी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा
4 साल पूर्व एक्शन की पति द्वारा अपनी पत्नी व बेटी की गला काटकर हत्या के मामले में adg4 के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार राय की अदालत ने श्रीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोखरिया निवासी मोहम्मद जिब्राइल को उम्र कैद हुआ 35000 रुपए की 8 दंड की सजा सुनाई आज 28 जनवरी को 4:00 बजे संध्या में पीड़ित पक्ष इस न्याय से खुश नहीं है उन्हें फांसी की सजा की मांग थी