प्यार और शादी का झांसा देकर युवती के अपहरण के मामले में अम्बाह न्यायालय ने आरोपी मनीष कुमार को दोषी ठहराया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 365 व 366 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व 4 हजार रुपये अर्थदंड दिया। 8 नवंबर 2021 को पीड़िता को राजस्थान से बरामद किया गया। घटना पोरसा थाना क्षेत्र की थी बताई।