अकबरपुर: अकबरपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा, पाक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला
अकबरपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म दोषी को 7 साल की सजा, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने सुनाया फैसला, आरोपी पर 32000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया, बुधवार को सुबह 8:30 करीब कोतवाल श्रीनिवास पांडे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 32000 रुपया का जुर्माना भी लगाया है।