मंदसौर: DM दिलीप कुमार यादव द्वारा मत्स्याखेट मत्स्य
विक्रय व मत्स्य परिवहन पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगाया गया है
म:प्र नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत 15 अगस्त 2024 तक की अवधि में मत्स्याखेट निषेध किया गया है,म:प्र नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्स्य क्षैत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लघनकर्ताओं को 1 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा,