रतलाम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने हत्या के बाद अपने मोबाइल पर गूगल पर सर्च किया था कि 'हत्या के सबूत कैसे मिटाए जाएं'। प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने इसी सर्च हिस्ट्री को अहम सबूत मानते हुए यह फैसला सुनाया है। शनिवार रात साढ़े दस बजे के लगभग प।