पूर्णिया पूर्व: पूर्णिया अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में दो युवकों को दस-दस वर्ष जेल की सजा दी अलग जुर्माना भी लगाया
गांजा तस्करी के जुर्म में दो युवकों को पूर्णिया अदालत ने दस-दस वर्ष जेल की सजा दी। साथ ही अलग-अलग से एक-एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एडीजे गौरव सिंह ने त्रिपुरा के रहने वाले सुकांता देव एवं पलास चकवर्ती के खिलाफ सुनाते हुए जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने 130 किलोग्राम गांजा बरामद किया था।