गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बढ़ईपुर गांव में सगाई समारोह के दौरान हुए सनसनीखेज डबल मर्डर मामले में अदालत ने करीब दो साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र जनपद न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपी रविंद्र बिंद को दोहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाया है।