गुलाबगंज: कलेक्टर द्वारा खुले बोरवेल के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश गुलाबगंज सहित जिले के लिए जारी किया
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रौशन कुमार सिंह ने अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों (बोरवेल, ट्यूबबेल) में छोटे बच्चो के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर श्री सिंह ने विदिशा जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपो में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं रोकने के निर्देश दिए