उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला के साथ दुव्र्यवहार करने व आपराधिक धमकी देने के आरोप में निचली अदालत से सजा पाए व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।मामले की सुनवाई मुखय न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई।मामले के अनुसार टिहरी गढ़वाल निवासी संजय कश्यप को विशेष न्यायाधीश पाकसो/जिला एवं सत्र न्यायाधीश टिहरी गढ़वाल