अनूपशहर: हत्या का प्रयास करने के मामले में अनूपशहर एडीजे कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा, ₹20 हजार का लगाया जुर्माना
थाना डिबाई पर अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से तेल डाल कर घायल करने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत था। अभियुक्त प्रेमपाल उर्फ शंकरलाल निवासी कुमरौआ थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर को न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया ।