अभियुक्त आदित्य थाना औरंगाबाद द्वारा वर्ष 2019 में स्कूल जाते समय लड़कियों पर अश्लील कमेंट करने की घटना की गयी थी जिसके संबंध मे पंजीकृत किया गया।पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आदित्य को कोर्ट द्वारा आज 30 जनवरी शुक्रवार को न्यायालय उठने तक की सजा व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।