सुल्तानपुर: सुल्तानपुर कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की कैद और ₹15 हजार का जुर्माना लगाया
सुल्तानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी बबलू निषाद को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला माननीय न्यायालय ASJ/FTC-2, सुल्तानपुर द्वारा बुधवार को शाम 5 बजे सुनाया गया।बबलू निषाद पुत्र बुद्धूराम निषाद, निवासी बिरेहता पालीपुर (कस्तूरा),थाना जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर पर थाना