ऊना: जिला में हथियार जमा करने की तिथि 28 नवंबर तक बढ़ाई गई, आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होंगे निलंबित: डीसी
ऊना डीसी जतिन लाल ने लाइसेंसी हथियारधारकों को हथियार व गोला-बारूद जमा करने की समय-सीमा दो दिन बढ़ाकर 28 नवंबर कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित होगा और आगे कोई तिथि नहीं मिलेगी। कुछ लाइसेंसधारकों के राज्य से बाहर होने के कारण अवधि बढ़ाई गई। आदेश बीएनएसएस धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू है।