गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के विद्युत विभाग की संवेदनहीनता के खिलाफ संघर्ष कर रही एक विधवा को 12 साल बाद न्याय मिला है। श्रमायुक्त के आदेश के बाद अब मृतक लाइनमैन की पत्नी रेनू देवी को 7.17 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मिलेगी। यह धनराशि गीडा के अधिशासी अभियंता (विद्युत) से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली जाएगी।