बरेली: जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को सुनाई 13 वर्ष 6 महीने के कारावास की सजा
बरेली न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के मामले में पिता पुत्र को सुनाई गई सजा।वादी राजपाल द्वारा अपनी गर्भवती बेटी के ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। इस संबंध में मीरगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा 6 गवाह पेश किए गए।