श्योपुर: मारपीट के दो आरोपियों को 2-2 साल की जेल, ₹6-6 हजार का अर्थदंड, जिला कोर्ट का फैसला
श्योपुर। जिला न्यायालय ने सोमवार को दोपहर 03 बजे तीन साल पुराने मारपीट के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 2-2 साल के सश्रम कारावास की सजा एवं 6-6 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।