जुन्नारदेव अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र मंगोदीया द्वारा 20 मई 2021 में घटित घटना के अपराध क्रमांक 96/21 धारा 294 ,307,506 के प्रकरण में सुनवाई करते हुए संबंधित आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही साथ ₹5000 का अर्थ दंड भी दिया है। मामले की सूचना न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर मंगलवार शाम 6:00 बजे प्रेस नोट जारी कर बताया गयाहै।