पलेरा: मुर्राह बाबा गांव में दहेज व हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने सुनाई दो आरोपियों को 10 साल की सजा
बीती 21 अप्रैल 2020 की रात्रि में देवी अहिरवार नाम की महिला की संदिऐ परिस्थिति में मौत हो गई थी। जिस पर मायके के पक्ष के द्वारा पलेरा थाने में शिकायत की गई थी। पलेरा पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने 10-10 वर्ष का करवास व ₹5000 के अर्थ दंड के साथ दंडित किया है।