आज़मगढ़: खैरा में विवाहिता को आत्महत्या केलिए उकसाने के आरोप में पति को कोर्ट ने सुनाई 4 वर्ष के कारावास, ₹5हजार के अर्थदंड कीसजा
विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसावे के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को 4 वर्ष के सश्रम कारावास, ₹5हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार राधिका देवी निवासी ग्राम तमौली थाना रानी की सराय की पुत्री निशा की शादी 10 मई 2001 को योगेंद्र यादव से हुई थी।