बालोद: बालोद न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा
Balod, Balod | Sep 14, 2025 जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्षीय देवानंद सेण्ड्रे को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सश्रम जेल और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपों में 5 साल और 7 साल की अतिरिक्त सजा दी गई है।