मुहम्मदाबाद: गाजीपुर में पड़ोसी की हत्या मामले में पिता-पुत्र को 10-10 साल की सजा
गाजीपुर: दिलदारनगर थाना क्षेत्र में 5 जून 2012 को हुए हत्या के मामले में गाजीपुर एडीजे तृतीय की अदालत ने आरोपी पिता कलामुद्दीन और उसके पुत्र फारूख को 10-10 साल की सजा सुनाई। मामला मकान के सामने बालू रखने के विवाद से जुड़ा था, जिसमें पड़ोसी सरफुद्दीन की लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।