अभियोजक महेश राघव ने बताया कि अभियुक्त विजयपाल पुत्र भीमसैन निवासी थाना औरंगाबाद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की घटना की गयी थी। जिसके संबंध में दिनांक 11.09.2023 को थाना औरंगाबाद पर पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.09.2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया