अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा रमणीक शर्मा की अदालत ने दीप कुमार उर्फ बिटू पुत्र लेखराज, निवासी गांव बौंदेडी तहसील चुराह को दुराचार के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 56 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी चम्बा सतीश राठौर ने की।