गुना: गुना क्षेत्र में ट्यूबवेल को खुला छोड़ने वाले लोगों पर धारा 144 के तहत होगी कार्यवाही, आदेश हुआ जारी, गुना एसडीएम
गुना क्षेत्र में ट्यूबवेल को खुला छोड़ने को लेकर एसडीएम दिनेश सावले ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, एसडीएम ने कहा शासकीय एवं निजी संस्था व्यक्ति द्वारा आवासीय व्यावसायिक कृषि हेतु खनन कराए ट्यूवेल को खुला ना छोड़े, जिससे बच्चे और जानवर मवेशी दुर्घटना का शिकार ना हो, ट्यूवेल खुला छोड़ने वालों पर धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी