चम्पावत: विशेष सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व BDC सदस्य को 4 साल की सजा सुनाई
विशेष सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी पूर्व BDC सदस्य महेश सिंह को गुनाहगार करार दिया है। दोषी BDC सदस्य को 4 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। फरवरी 2024 में रीठा साहब थाने में तहरीर देकर पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिक बेटी के साथ छेड़छाड़ की