झुंझुनू अपर सेशन न्यायाधीश आशीष कुमार कुमावत ने 18 अक्टूबर 2020 के एक मामले में बुधवार शाम 4: के आसपास फैसला सुनाते हुए हत्या के प्रयास करने वाले दो आरोपी बंटी और संदीप को सात-सात वर्ष की सजा ₹50000 के जमाने से दंडित किया है पारिवादी सत्यवीर सिंह ने 18 अक्टूबर 2020 को मामला दर्ज करवाया था जिस पर 16 गवाह के बयान और 59 दस्तावेजों के आधार पर सुनाया गया फैसला