बहराइच: एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने मारपीट मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई दो साल की कारावास की सज़ा, घटना वर्ष 2010 की
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने मारपीट मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। एडीजीसी क्रीमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने सोमवार शाम करीब 6 बजे बताया की घटना हरदी थाना क्षेत्र में वर्ष 2010 में हूई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया है।