धर्मशाला: उपभोक्ता को ओवरसाइज जूते भेजने पर आयोग धर्मशाला ने कंपनी को मुआवजे के साथ 9% ब्याज सहित राशि लौटाने का सुनाया फैसला
गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता को ओवरसाइज और अनुपयुक्त जूते भेजने और सेवाओं में कमी के चलते कंपनी को 1,999 रुपये की राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटानी होगी। इसके साथ ही कंपनी को 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये न्यायालय शुल्क भी उपभोक्ता को देना होगा। यह फैसला उपभोक्ता फोरम धर्मशाला ने यह फैसला सुनाया।