आबकारी विभाग द्वारा आरोपी टेकचंद कोसरिया के रिहायशी मकान से 30 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब और शराब बनाने योग्य 375 किलो महुआ लाहन जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया है । फिलहाल आरोपी फरार है ।