भीलवाड़ा: नाबालिक छात्रा को होटल में ले जाकर रेप करने के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और ₹86 हजार के जुर्माने से किया दंडित
भीलवाड़ा। नाबालिक लड़की का लगातार पीछा कर उसे होटल में ले जाकर रेप करने व अश्लील फोटो व वीडियो बनाने के आरोपी जाफर हुसैन बिसायती को 20 साल के कठोर कारावास और 86 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय संख्या 1 बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया फैसला, विशिष्ट लोग अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने दी जानकारी।