चम्पावत: विशेष सत्र न्यायालय ने POCSO एक्ट के एक मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने 5 साल पुराने POCSO एक्ट और IPC की धारा 363 के मामले में दोषी राकेश महर उर्फ महरा को सजा सुनाई है।पीड़ित के भाई ने कोतवाली में तहरीर दी कहा उसकी 16 वर्षीय बहन को अभियुक्त राकेश ने लेकर और उसके साथ दुष्कर्म किया।