सीकर जिले में दीपावली के त्यौहार को लेकर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।गुरुवार सुबह 11:00 बजे मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने 14 अक्टूबर की शाम 6:00 बजे से 20 नवंबर की शाम 6:00 बजे तक यह आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति पर पटाखा अग्निबाण या आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी।