सुवासरा: सुवासरा में मिलावटी घी बेचने के मामले में 14 साल बाद आया फैसला, 6 माह के कारावास एवं ₹1000 के अर्थदण्ड से किया गया दंडित
सुवासरा में खाद्य निरीक्षक प्रभु लाल डोडियार द्वारा 8 मार्च 2010 को बस स्टैंड पर स्थित किराने की दुकान पर मधु भोग देसी घी के 200 ग्राम 30 पैकेट एक कार्टून में रखे मिले। गुणवत्ता में संदेह होने पर नमूना जांच हेतु भोपाल भेजा। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय सीतामऊ में दोषी पाने पर 6 माह कारावास एवं ₹1000 का अर्थ दण्ड से दंडित किया। 14 वर्ष बाद आया फैसला।