धर्मशाला: मालिक ने नहीं दिया दुर्घटना का मुआवजा, जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला के आदेश पर निजी बस जब्त
गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला राजीव बाली के आदेश के तहत बुधवार को एक निजी बस को जब्त कर लिया गया।मालिक को दुर्घटना पीड़ित को लगभग 17.83 लाख रुपये की मुआवजा राशि अदा करनी थीमामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था । मुआवजा अदा ना करने पर पीड़ित न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए बस को जब्त करने के आदेश जारी किए।