उज्जैन शहर: उज्जैन: एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों को मिलेगा 81 लाख का मुआवजा, ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला
माधव कॉलेज में कार्यरत भृत्य की कार एक्सीडेंट में मौत के मामले में इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ उज्जैन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मौत को सीधे दुर्घटना की चोटों से जोड़ते हुए कार चालक की पूर्ण जिम्मेदारी तय की गुरुवार को एडवोकेट ने 12:00 बजे के लगभग बताया कि मृतक की मां और बेटे को 81 लाख रुपए ब्याज सहित दो महीने में देने का आदेश दिया है।