पंचकूला: बरवाला मार्किट कमेटी ने गेहूं खरीद व भंडारण पर 1 लाख 21 हजार 391 रुपए जुर्माना वसूला
गांव गणेशपुर, रत्तेवाली सड़क मार्ग पर स्थित प्राइवेट फार्म में गेहूं की खरीद कर भंडारण करने के मामले में मार्किट कमेटी बरवाला के सचिव सुरेंद्र ढांडा के द्वारा 12 अप्रैल को हरियाणा कृषि उपज मण्डीयान अधिनियम 1961 संशोधन 1973 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर प्राइवेट फार्म के संचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। नोटिस में हरियाणा कृषि उपज मण्डीयान अधिनियम एक्ट