कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो प्रकरणों में आदेश पारित किए हैं। जारी आदेश के तहत सदर बाजार नर्मदापुरम निवासी सोनू सोनी और मोनू उर्फ नीरज सोनी को उनके आपराधिक रिकार्ड के आधार पर आगामी तीन माह तक प्रत्येक मंगलवार थाना कोतवाली में हाजिरी देनी होगी।