रतलाम की कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि बदनामी के डर और परिजनों के दबाव में आकर पीड़िता कोर्ट में अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और घटना के बाद दिए गए बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने उस पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला षष्ठम अपर सत्र।