अनूपशहर: अनूपशहर स्थित एडीजे न्यायालय ने कुल्हाड़ी से हमले के आरोपी को 5 साल करावास व ₹7000 अर्थदंड की सजा सुनाई
अनूपशहर स्थित एडीजे न्यायालय ने कुल्हाड़ी से हमला करने के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास और 7000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।इस मामले में ₹5000 की राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना 28 जुलाई 2022 की सुबह 7:00 बजे कोतवाली अनूपशहर क्षेत्र के गांव अनिवास की है।