करहल: करहल पुलिस की प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास व 18000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई
करहल थाना की प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास व18000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई। डीजीपी के निर्देशानुसार प्रभावी पैरवी हेतु जनपद मैनपुरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर थाना करहल पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 934/ 2008 धारा 325, 504, 506 के तहत धर्म सिंह पुत्र रामसेवक निवासी रेडापुर थाना करहल को न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई।