अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर और उससे 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंध रहेगा।